Deadline for filing ITR extended: आयकर विभाग से बड़ी खबर आ रही है. अब विभाग ने कई लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्टों, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख भी बढ़ा दी गई है.
एक माह की तिथि बढ़ाई गई
विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, किसी भी फंड, ट्रस्ट, संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान द्वारा फॉर्म 10बी/10बीबी में 2022-23 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा भी एक महीने बढ़ा दी गई है। यह पहले से ही अक्टूबर 2023 है।
पहले यह तारीख 31 अक्टूबर थी.
विभाग ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख, जो 31 अक्टूबर 2023 थी, उसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2023 कर दिया गया है। आईटीआर-7 राजनीतिक दलों और चुनावी ट्रस्टों के साथ-साथ धर्मार्थ और धार्मिक गतिविधियों में शामिल संस्थानों और पेशेवर निकायों द्वारा दाखिल किया जाता है।
वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी.
इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों के लिए भी आईटीआर की तारीख बढ़ा दी गई है. एक बयान में कहा गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2023 कर दी गई है।
रिटर्न के लिए एक ई-फाइलिंग डेस्क भी बनाई गई।
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में आने वाली समस्याओं के समाधान और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए एक ई-फाइलिंग डेस्क भी स्थापित किया है। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.29 फीसदी बढ़कर 9.87 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 8.34 लाख करोड़ रुपये था.